Thursday, 3 January 2019

सहमति से हुए सेक्स को बलात्कार नहीं कह सकते: सुप्रीम कोर्ट

भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर लिव-इन रिलेशनशिप में पुरुष और महिला के बीच सहमति से शारीरिक सम्बन्ध बने और बाद में पुरुष शादी से मुक़र जाता है तो इसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस गंभीर मुद्दे पर फ़ैसला बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए दिया। महाराष्ट्र की एक नर्स ने अपने लिव-इन पार्टनर पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए एफ़आईआर कराई थी। 
क्या है पूरा मामला
 महाराष्ट्र राज्य के एक प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में शिकायतकर्ता नर्स  और  आरोपी डॉक्टर काम करते थे। जहां दोनों के रिश्ते में करीब आए और एक-दूसरे से प्यार हो गया । जिसके बाद दोनों साथ रहने लगे।
पीड़िता नर्स ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ़ ये कहकर एफ़आईआर दर्ज़ करवाई कि उक्त आरोपी ने शादी का वादा करके शारीरिक सम्बन्ध बनाए थे लेकिन बाद में किसी और महिला से शादी कर ली। पीड़ित नर्स द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर का सेशन कोर्ट में ट्रायल चला। इसके बाद आरोपी डाक्टर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपने ख़िलाफ़ हुई एफ़आईआर रद्द करने के लिए याचिका दायर की। लेकिन कोर्ट ने डॉक्टर की दलीलों को खारिज़ कर दिया और एफ़आईआर बरकरार रखी, जिसके तहत आरोपी डाक्टर की कभी भी  गिरफ्तारी हो सकती थी। जिसके बाद आरोपी डॉक्टर ने 2018 के मध्य में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जहां जस्टिस एके सीकरी और एस अब्दुल नज़ीर की खंडपीठ ने फ़ैसला आरोपी डॉक्टर के पक्ष में दिया। 

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
बलात्कार और सहमति से सेक्स के बीच अंतर है। लिव इन पार्टनर्स अगर किन्हीं कारणों से शादी नहीं कर पाते हैं तो महिला बलात्कार का मामला नहीं चला सकती है। वर्तमान समय में रेप के अधिकतर मामले झूठे साबित हो रहे हैं नौकरी पेशा लोगों पर झूठे रेप के आरोप लगाकर कई महिलाएं पता कर रही हैं हालांकि इस मामले पर नीचे के न्यायालय में भी फैसले सुनाए जा चुके हैं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद महिलाओं द्वारा पुरुषों को बदनाम करने के लिए लगाए जाने वाले झूठे आरोपों में भी कमी आएगी।

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